Delhi Latest News: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण के खिलाफ धूल विरोधी अभियान (Anti Dust Campaign) शुरू किया गया है. यह अभियान गुरुवार से शुरू कर दिया गया है जो 6 महीने तक चलाया जाएगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. इसमें एमसीडी की 300 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, डीपीसीसी की 33 टीम, दिल्ली विकास प्राधिकरण की 33 टीम, डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की 6 टीम, लोक निर्माण विभाग के 6 टीम, दिल्ली,, कैंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की 1 टीम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 टीम शामिल है.
मंत्री ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए ये टीमें निर्माण साइट का दौरा करके यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण साइट पर सभी दिशा-निर्देशों का पालन हो. किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन होने पर एमसीडी के दिशा-निर्देश के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया जाएगा. इसके बावजूद भी यदि बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो ऐसे में साइट को बंद कर दिया जाएगा.
निर्माण कार्य के तहत तय किए गए नियम:
- सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ी करना जरूरी
- धूल के प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर की निर्माण साइट पर ही एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था. अब नए नियम के आधार पर पांच हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य. इसके तहत पांच हजार से 10 हजार वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर एक एंटी स्मॉग गन, 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर साइट पर दो, 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर तीन और 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर की निर्माण साइट पर कम से कम चार एंटी स्मॉग गन जरूरी
- निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को तिरपाल या नेट से ढकना जरूरी
- निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को लाने और ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी
- निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढंकना जरूरी
- निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर ही डालना जरूरी, सड़क के किनारे उसके भंडारण पर प्रतिबंध
- किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी-बालू को बिना ढके नहीं रखना
- निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ वेट जेट का उपयोग पत्थर काटने में किया जाना चाहिए
- निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव
- 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण साइट को जाने वाली सड़क पक्की और ब्लैक टोप्पड होनी चाहिए
- निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का साइट पर ही पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए या उसका चिन्हित साइट पर निस्तारण किया जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए
- निर्माण स्थल पर लोडिंग-अनलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबे की ढुलाई करने वाले कर्मचारी को डस्ट मास्क देना जरूरी
- निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी
- निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय के दिशा-निर्देशों का साइन बोर्ड प्रमुखता से लगाना पड़ेगा