Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर पारंपरिक हवाई वाहनों की उड़ान पर स्वतंत्रता दिवस तक सुरक्षा कारणों और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपने टि्वटर हैंडल के जरिए दी है. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर वाले एयरक्राफ्ट, क्वॉर्डकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
दिल्ली पुलिस ने जारी किया 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट:
दिल्ली पुलिस ने अपने टि्वटर हैंडल से शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि कुछ अपराधिक असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म के उपयोग से सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है.
Certain criminal, anti-social elements or terrorists inimical to India may pose a security threat by the use of sub-conventional aerial platforms, & therefore, they are prohibited in the wake of Independence Day Celebrations.
— Delhi Police (@DelhiPolice) July 22, 2022
Detailed order attached below. #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/MT96szNehj
दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर ट्वीट कर दी जानकारी:
दिल्ली पुलिस ने अपने टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर कहा की सुरक्षा को देखते हुए पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर वाले एयरक्राफ्ट, क्वॉर्डकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है और इसे 26 दिनों की अवधि के लिए 16 अगस्त तक लागू रखा जाएगा.
आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी तरह स्वतंत्रता दिवस से पहले 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए दिल्ली के ऊपर हवाई वाहनों की उड़ान पर रोक लगा दी गई थी. आदेश में कहा गया था कि इस तरह के हवाई वाहनों का इस्तेमाल करना दंडनीय होगा और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.